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Bihar Journalist Pension: नीतीश कुमार की पत्रकारों को बड़ी सौगात, अब मिलेगी 15 हज़ार की मासिक पेंशन – जानिए डिटेल्स

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Bihar Journalist Pension: नीतीश कुमार की पत्रकारों को बड़ी सौगात, अब मिलेगी 15 हज़ार की मासिक पेंशन

📰 सुबह-सुबह सीएम नीतीश ने दी बड़ी खुशखबरी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह राज्य के पत्रकारों को एक बड़ी सौगात दी। चुनावी साल में एक के बाद एक लोकलुभावन घोषणाएं करते हुए उन्होंने अब बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि को तीन गुना तक बढ़ा दिया है। अब पात्र पत्रकारों को हर महीने ₹6,000 की बजाय ₹15,000 की पेंशन मिलेगी।


📢 सोशल मीडिया पर की गई घोषणा

सीएम नीतीश ने इस खबर की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा:

“मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने ₹6,000 की जगह ₹15,000 की पेंशन प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया है।”


👪 मृत पत्रकारों के आश्रितों को भी मिलेगा लाभ

नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में यह भी बताया कि जो पत्रकार पेंशन के दौरान दिवंगत हो गए, उनके आश्रित पति या पत्नी को जीवनभर ₹10,000 की मासिक पेंशन दी जाएगी। पहले यह राशि केवल ₹3,000 थी। यह फैसला भी पत्रकार समुदाय को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।


🗞️ लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका को बताया अहम

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा:

“लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक विकास में उनका योगदान सराहनीय है। पत्रकारों की सुविधाओं का हमलोग शुरू से ख्याल रख रहे हैं ताकि वे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सकें और सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें।”


🧓 पहले भी दी गई थीं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सौगातें

बिहार सरकार ने इससे पहले भी समाज के अन्य वर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं:


📊 इस निर्णय से क्या बदलेगा?

पुराना लाभ नया लाभ
पत्रकारों की पेंशन ₹6,000 पत्रकारों की पेंशन ₹15,000
आश्रित को ₹3,000 पेंशन आश्रित को ₹10,000 पेंशन

क्या आप पात्र हैं इस योजना के लिए?

बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत केवल वही पत्रकार पात्र होते हैं जिन्होंने राज्य में लंबे समय तक पत्रकारिता की है और वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं। पात्रता के लिए आवेदन की प्रक्रिया बिहार सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से संचालित होती है।


📣 आपकी राय क्या है?

क्या आप इस फैसले से सहमत हैं?
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