Marriage Certificate धनबाद नगर निगम अब जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ विवाह का प्रमाणपत्र भी देगा. अभी तक यह व्यवस्था अवर निबंधक कार्यालय सह विवाह पदाधिकारी धनबाद के यहां थी. गुरुवार से यह नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी. मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन यानी आवेदनकर्ता के दिए मेल आइडी पर ही मिलेगा.
निगम के कार्यपालक पदाधिकारी मो.अनीस मैरिज रजिस्टार की भूमिका में होंगे. इन्हीं के डिजिटल हस्ताक्षर से Marriage Certificate जारी होंगे. आवेदकों को मैरिज सर्टिफिकेट के लिए झारसेवा डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन या प्रज्ञा केंद्र के सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. विवाह के प्रमाणपत्र के लिए 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क निर्धारित किया गया है. बीपीएल जोड़ों के लिए यह निश्शुल्क होगा. एक वर्ष या इससे पुराने विवाह के प्रमाणपत्र के लिए अधिकतम 100 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
इसे भी पढें : Sushma Swaraj की पहली पुण्यतिथि : बेटी बांसुरी स्वराज ने लिखा इमोशनल पोस्ट
आवेदन करने के बाद इसकी एक कॉपी सभी 13 मूल दस्तावेजों के साथ निगम में सक्षम पदाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होगा. नगर निगम क्षेत्र के आवेदकों को दस्तावेज राजपत्रित पदाधिकारी से सत्यापन कराना आवश्यक होगा. आवेदनकर्ता के आवेदन पर 15 दिनों के अंदर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. इस दौरान निगम के पदाधिकारी के समक्ष पति-पत्नी को उपस्थित होना होगा. डिजिटल हस्ताक्षर निगम के प्राधिकृत मैरिज रजिस्ट्रार करेंगे. फिलहाल मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अभी 42 आवेदन पेंडिंग हैं.
Marriage Certificate के आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
आवेदक की पूरी जानकारी, पति-पत्नी का नाम, विवाह की जानकारी, जहां का प्रमाणपत्र चाहते हैं वहां का पता, हस्ताक्षर किया हुआ पति-पत्नी की तस्वीर, युगल तस्वीर, शादी की दो तस्वीरें, तीन गवाहों की हस्ताक्षरयुक्त तस्वीर, पति-पत्नी का आयु प्रमाणपत्र (आधार कार्ड या मैट्रिक सर्टिफिकेट), शादी का कार्ड, तीनों गवाहों का स्थानीय प्रमाणपत्र, पति-पत्नी का स्थानीय प्रमाणपत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि), पति-पत्नी के आइडी प्रूफ के लिए दोनों का आधार कार्ड, पति-पत्नी के बीपीएल होने पर बीपीएल कार्ड.