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आज से मोदी सरकार ने लागू कर दिया नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अब धोखाधड़ी करने वालों की खैर नहीं

New consumer protection Act

मोदी सरकार (Modi Govt) ने आज से एक नया कानून (New Law) लागू कर दिया है | ये खास कानून देश की जनता को और ज्यादा ताकतवर बनाएगी | ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून आज से लागू करने का फैसला किया है |  उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 (Consumer Protection Act-2019) को 20 जुलाई से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है | नए कानून ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है | केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सूत्रों का कहना है नया कानून 20 जुलाई यानि आज से लागू माना जाएगा | नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 (Consumer Protection Act-2019) को सरकार ने अधिसूचित कर दिया है |

इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं | जो पुराने एक्ट में नहीं थे | खास तौर से पिछले कुछ सालों इस नए कानून के तहत बड़े नुकसान पर ग्राहक को पांच लाख रुपये मुआवजा देना होगा और सात साल की जेल होगी। उपभोक्ता की मौत हो जाए तो मुआवजा दस लाख और सात साल या आजीवन जेल भी संभव है। नए कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी। कुल मिलाकर कहीं न कहीं ग्राहक किंग बनते नजर आ रहे हैं।में आए नए बिजनेस मॉडल्स को भी इसमें शामिल किया गया है |

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