Article 370 Update: सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाले Article 370 को हटाने की संवैधानिक वैधता पर Supreme Court ने बहुत बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया कि जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान चलेगा। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ फैसला पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार ने संविधान के अंदर फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विलय के साथ जेके की संप्रभुता खत्म हो गयी है। राज्य में देश का संविधान ही सबसे ऊपर है।
5 जजों ने के पीठ ने सुनाया फैसला
मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ (D.Y Chandrachud) समेत 5 जजों के पीठ ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को उचित ठहराया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि Article 370 अस्थायी था। आर्टिकल 370 में साफ कहा गया था कि ये अस्थायी है और ट्रांजिशन के लिए है। कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा की बैठक नहीं बुलाई गई थी ताकि संविधान में बदलाव को मंजूरी दी जा सके।